राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-अंत्योदय योजना के तहत जानिए पात्रता की पूरी शर्तें..
फ्री राशन पर कहीं लग न जाए ब्रेक..
उत्तराखंड : अपात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के तहत रियायती राशन ले रहे लोगों के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। 31 मई तक लोगों को स्वत: कार्ड सरेंडर कराने को कहा गया है। अब तक 1618 लोगों ने अपने राशन कार्ड जमा करवा दिए हैं।
लेकिन जितने लोगों ने राशन कार्ड जमा करवाए हैं, उनसे छह गुना ज्यादा लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए कतार में खड़े हैं। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने शुक्रवार को प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने की स्थिति की पड़ताल की तो यह तस्वीर सामने आई। एक मई से राज्य में राशन कार्ड का स्वैच्छिक सत्यापन कार्य जारी है। एक जून से सरकारी स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाना है।
इसमें अपात्र के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी का प्रावधान किया गया है। अब तक आई तस्वीर के अनुसार लोग राशन कार्ड तो सरेंडर करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही नए कार्ड बनवाने के आवेदनों का अंबार भी लग रहा है। सरकार के सामने पुराने राशन कार्ड को निरस्त करने से ज्यादा नए कार्ड बनाने की चुनौती होगी।
अब तक सबसे ज्यादा राशन कार्ड यूएसनगर, देहरादून, पिथाौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में सरेंडर कराए गए हैं। नए राशन कार्ड के लिए देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं।
गढ़वाल मंडल
जिला सरेंडर नए आवेदन
देहरादून 203 851
पौड़ी 77 00
रुद्रप्रयाग 25 1200
हरिद्वार 25 00
टिहरी 12 98
उत्तरकाशी 29 00
कुमाऊं मंडल
जिला सरेंडर नए आवेदन
नैनीताल 155 6000
पिथौरागढ़ 209 00
चंपावत 23 00
बागेश्वर 16 00
अल्मोड़ा 250 1400
यूएसनगर 594 00
जो लोग अंत्योदय और एनएफएसए योजना से अपात्र होंगे, उन्हें राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जाएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग पात्र हैं। एक जून से सत्यापन अभियान कड़ाई से चलाया जाएगा।
ये हैं पात्रता की शर्तें..
1. ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रुपये 15,000 से कम हो।
2. ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर असाध्य रोगों से पीड़ित / 60 वर्ष से अधिक आयु वाला बुजुर्ग व्यक्ति करता हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रुपये 15,000 से कम हो।
3. आदिम आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार।
4. ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो अथवा 1 हेक्टेयर सिंचित अथवा 2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो।
5. शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पूर्व से निवासित परिवार।
6. विधवा आश्रम, बाल महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोग, आश्रम, विकलांग आश्रम एवं वृद्धा आश्रम में निवासरत व्यक्ति।