प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना
सरकारी योजना – भारत सरकार द्वारा 18-40 वर्ष के असंगठित कामगारोें हेतु 60 साल बाद रूपये 3000/- प्रतिमाह पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना चलायी गयी है।
कौन हैं असंगठित कामगार:-
मजदूर, मनरेगा श्रमिक, स्वयं सहायता समूह सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशाकार्यकर्ती, मध्यान्ह् भोजन कार्यकर्ता, मछुवार, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, भवन निर्माण में लगे श्रमिक, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्टीशियन, पेंटर, फेरीवाले, ईंट भट्टा श्रमिक, किसान, घरों में काम करने वाले, ठेली लगाने वाले, दुकानों में काम करने वाले तथा ऐसे लोग जो ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट में काम करते हैं परंतु उनको 15000 हजार से ज्यादा वेतन नहीं मिलता है तथा ऐसे लोग जिनको पी0एफ0 या ई0एस0आई0 का लाभ नहीं मिलता, सभी असंगठित कामगार हैं।
कैसे करें आवेदन जानिए पूरी जानकारी-
इस योजना का लाभ लेने के लिए वो लोग जो 18 से 40 वर्ष के हैं व उपर लिखे कामों को करते हैं, स्वयं https://maandhan.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्वयं आवेदन करने के लिए स्मार्ट फोन/कम्प्यूटर/ प्रिंटर (स्वघोषणा पत्र एवं पेंशन कार्ड प्रिंट करने के लिए) के साथ आधार कार्ड, खाता संख्या, मोबाईल नम्बर की आवश्यकता होती है परंतु यदि स्वयं के पास स्मार्ट फोन/प्रिंटर न हो तो नजदीकी जन सेवा केन्द्र (जहां पर कोई भी फार्म भरे जाते हैं) में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम धनराशि रू0 55/- (यदि 18 वर्ष में आवेदन करेंगे तो) एवं अधिकतम धनराशि रू0 200/- (यदि 30 वर्ष में आवेदन करेंगे तो) प्रतिमाह खाते से कटवानी पड़ती है तथा उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा आपके खाते में दी जाएगी, जिसे आप चैक भी कर सकते हैं। आवेदन करने पर ही लाभार्थी को पेंशन कार्ड मिल जाता है जिसे सम्भाल कर रखना पड़ता है तथा 60 साल बाद पंेशन मिलने लग जायेगी। यदि यह योजना आपके लिए ना हो तो, आप अपने आसपास ऐसे लोगों से अवश्य मिलते होंगे, कभी सब्जी वाले से, कभी ठेली वाले से, उनको अवश्य अवगत करायें । ताकि योजना का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसको इसकी आवश्यकता है।
स्त्रोत:-https://maandhan.in/shramyogi