आउटसोर्स महिला कर्मचारियों के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला…
आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को मिलेगा प्रसूति अवकाश
उत्तराखण्ड- धामी सरकार ने राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में बड़ा निर्णय लिया है।
राज्य सरकार विभागीय और आउट सोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति अवकाश देगी। प्रसूति अवधि में उन्हें 180 दिन यानी छह माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता/ सेवा प्रदाता संस्था द्वारा महिला कार्मिकों को इस अवधि का वेतन भुगतान किया जायेगा।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने सोमवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया। सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों की संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि अभी तक सरकारी विभागों में विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश की सुविध अनुमन्य नहीं की गयी थी। महिला कर्मचारियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। उनकी मांग पर विचार कर सरकार ने उन्हें भी प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया। जारी आदेश के मुताबिक विभागीय दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को नियोक्ता यानी विभाग और आउट सोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संस्था प्रसूति अवकाश देंगे।