निर्धारित समय से पूर्व पीपीएफ खाता बंद करने पर जुर्माने में राहत
सरकार ने पीपीएफ खाते को परिपक्वता अवधि से पूर्व बंद करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों में विस्तारित अवधि वाले पीपीएफ खातों को समय से पहले बंद करने पर लगने वाले जुर्माने में बड़ी राहत दी है। यह बदलाव नौ नवम्बर, 2023 से लागू हो गया है।
मौजूदा प्रावधान:
पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष होती है। इसे पांच पांच साल के लिए आगे बढाया जा सकता है। जिस वित्त वर्ष में खाता खोला जाता है, उसके अगले पांच साल तक खाते को बंद नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही विशेष परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि से पहले खाते को बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ब्याल में कटौती के तौर पर जुर्माना लगाया जाता है।
पीपीएफ खाते को 15 साल से पहले बंद करने के मामले में जुर्माने के नियम स्पष्ट थे, लेकिन खाते की अवधि आगे बढाने पर इसके नियमों को लेकर निवेशकों में असमंजस बना हुआ था। पुराने नियम के अनुसार, यदि कोई विस्तारित अवधि के दौरान खाता बंद करता है, तो जुर्माना तब से देय था, जब से खाते की अवधि बढी है। यानि किसी निवेशक ने 15 साल के बाद पीपीएफ खाते को एक से अधिक बार पांच पांच साल के लिए आगे बढाया है तो जुर्माना तब से लगेगा, जब से पीपीएफ खाता पहली बार विस्तारित किया गया है।