उत्तराखण्ड: अब चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी होगी जारी
राज्याधीन सेवाओं में रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाली परीक्षाओं में अब चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। प्रतीक्षा सूची में कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल किये जायेंगे। कैबिनेट बैठक में निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार, उक्त प्रावधान सभी विभागों के समूह क, ख और ग की सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के बाद विभाग को तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रदान करनी होगी। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक माह का समय प्रदान किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में यह समय बढाया जा सकेगा। इस पर भी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनके क्रमांक के अनुसार नियुक्ति प्रदान की जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची केवल एकल संवर्ग के पदों के लिए बनायी जायेगी।
राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक में कुछ समय पहले राज्याधीन सेवाओं में रिक्त पदों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित होने पर सफल अभ्यर्थियों के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी करने का निर्णय लिया गया था। अभी तक अभ्यर्थियों के एक से अधिक परीक्षा में चयन होने से अभ्यर्थी किसी एक पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं, शेष पद खाली रह जाते हैं।
जारी आदेश के अनुसार चयन संस्थाओं द्वारा सभी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर चयनित सूची का प्रयोग एक वर्ष के लिए ही किया जायेगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि सम्मिलित सेवाओं के लिए यह सूची नही बनायी जायेगी। इन सेवाओं में अभ्यर्थियेां द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर यह अगली चयन प्रक्रिया के लिए अग्रेनीत कर दी जायेंगी।