शिक्षा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में दाखिल करेगा याचिका..
उत्तराखंड: राज्य भर में शिक्षकों को प्रोन्नति देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करेगा। विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसकी अनुमति दे दी गयी है। इस संदर्भ में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से आदेश जारी किया गया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना हैं कि याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों के अलावा अन्य पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में मामला दायर किया जाएगा। शिक्षा विभाग में सीधे भर्ती और तदर्थ शिक्षकों के बीच वरिष्ठता विवाद के कारण शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लग गई है।जिससे 2250 से अधिक शिक्षकों की प्रोन्नति अब भी लंबित हैं।
हालांकि, पूर्व में इस मामले में लोक सेवा अधिकरण ने विभाग को तीन महीने के भीतर वरिष्ठता निर्धारित करने का आदेश दिया था। अधिकरण ने आदेश दिया था कि जब तक वरिष्ठता तय नहीं होती शिक्षकों की पदोन्नति न की जाए, लेकिन विभाग समय पर वरिष्ठता तय नहीं कर पाया। जिसने अधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। प्रेमलता बौडाई व अन्य भी मामले लेकर हाईकोर्ट गए हैं। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया कि मामले में प्रेमलता बौडाई व अन्य में पारित 21 अप्रैल 2022 के आदेश के खिलाफ मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाए।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों को खाली छोड़ते हुए अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की जा सके, इसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति ली जा रही है। अनुमति मिलने पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ताओं के पदों पर हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक किसी आदेश में संशोधन के लिए मोटिफिकेशन एप्लीकेश दाखिल की जाती है। कोर्ट में याचिका की जाती है कि मामले में नया तथ्य शामिल करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाए।