उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, बीएड की बाध्यता को किया गया खत्म..
उत्तराखंड: शिक्षा विभाग ने राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। नई नियमावली में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिये आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड की बाध्यता खत्म कर दी है। अब केवल डीएलएड धारक ही बेसिक शिक्षक के पात्र होंगे। प्रदेशभर के डीएलएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन कर उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। नई नियमावली में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिये आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड की बाध्यता खत्म कर दी है। अब केवल डीएलएड धारक ही बेसिक शिक्षक के पात्र होगा।
बता दे कि सरकार के इस फैसले के बाद जल्द ही करीब 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया खत्म होने से प्रदेशभर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के सभी पद भर दिये जाएंगे। जिससे सूबे की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।