पदक लाने वाले खिलाड़ियों को छह विभागों में मिलेगी सीधे नौकरी.
जानिये क्या कहता है शासनादेश
उत्तराखण्ड- खेल नीति 2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश के अनुसार 32 खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को छह सरकारी विभागों में सीधे नौकरी मिलेगी। खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 5400 रुपये तक के वेतनमान की नौकरी खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में दी जाएगी। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 5400 के वेतनमान के पद पर सीधे नौकरी दी जाएगी।
जानिये विस्तार से
क्या कहता है शासनादेश
खेलकूद विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 14.09.2023 को एक बड़ा निर्णय लिया गया हैं जिससे राज्य के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलो जैसे ओलम्पिक पैरालम्पिक खेल, विश्वकप विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाले) एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, कामनवेल्थ चौम्पियनशिप, सैफ गेम्स, नेशनल खेल में उत्तराखण्ड प्रदेश के निवासियों को प्रतिभाग करने मनोबल बढ़ाने एवं प्रदेश में खेल के विकास के उद्देश्य से 32 खेलों में पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड प्रदेश के खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग,माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग अन्तर्गत राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।
क्या हैं सेवा शर्तें-
1.अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड प्रदेश के स्थायी निवासी पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।
2.उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी उस खिलाड़ी को माना जायेगा
- जो उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी (स्थायी निवास प्रमाण पत्र) है।
- आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के लिये सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया हो, उस वर्ष एवं उस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल गेम्स में किया गया हो, तभी अर्ह माना जायेगा।
3. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर चयन हेतु संस्तुति किये जाने हेतु निम्नवत् समिति होगीः.
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन-अध्यक्ष
अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खेल विभाग -सदस्य
सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन- सदस्य
अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों का वर्गीकरण
श्रेणी-1 ग्रेड वेतन 5400 (लेवल-10) ओलम्पिक गेम्स / पैरालम्पिक स्वर्ण, रजत,कास्य विजेता विश्वकप/ विश्व चैंपियनशिप (04 स्वर्ण वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/ कॉमनवेल्थ खेल (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स (स्वर्ण, रजत, कास्य विजेता)
श्रेणी-2 ग्रेड वेतन 4800 (लेवल-08) विश्वकप/ विश्व चैंपियनशिप (04 स्वर्ण वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/ कॉमनवेल्थ खेल (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स (रजत विजेता )
श्रेणी-3 ग्रेड वेतन. 4600(लेवल-07 )
एशियन चैंपियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली
विश्वकप/ विश्व चैंपियनशिप (04 स्वर्ण वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/ कॉमनवेल्थ खेल (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली)/एशियन गेम्स (कांस्य विजेता )
श्रेणी-4 ग्रेड वेतन 4200(लेवल-06 )
एशियन चैंपियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली
कॉमनवेल्थ चौम्पियनशिप / नेशनल स्वर्ण गेम्स/सैफ गेम्स विजेता (रजत एवं कांस्य विजेता)
श्रेणी-5 ग्रेड वेतन 2000 (लेवल-06 ) से ग्रेड वेतन रू० 2800 (लेवल-05 )
कॉमनवेल्थ चौम्पियनशिप/नेशनल स्वर्ण गेम्स/सैफ गेम्स विजेता (रजत एवं कांस्य विजेता)
कैसे होगा पदों का वितरण- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में चिन्ह्ति पदों समिति की संस्तुति पर सम्बन्धित विभाग द्वारा अधिसंख्यक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी। किसी विभाग में अधिसंख्यक पद पर जिस सम्बन्धित श्रेणी के उम्मीदवार (खिलाड़ी) का चयन किया जायेगा उसके सापेक्ष सीधी भर्ती के उस श्रेणी के पद को फ्रिज माना जायेगा। यदि किसी चयन वर्ष में पदों के सापेक्ष खिलाडियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु पद की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न होती है तो खिलाडियों को वित्त विभाग की सहमति से सम्बन्धित श्रेणी में अतिरिक्त अधिसंख्यक पद सृजित कर नियुक्ति प्रदान की जायेगी ।
क्या होंगी शैक्षिक योग्यताएं
1. पदक विजेताओं को राजपत्रित ध् अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिये जाने के लिये खिलाडियों को संगत नियमावली में उल्लिखित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित होनी चाहिए।
2.भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को अनिवार्य/ अधिमान्य अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण दिये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।
3. भर्ती किये जाने वाले पदक विजेताओं की यदि किसी ऐसे पद पर भर्ती की जाती है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं सम्बन्धित पदक विजेता द्वारा नियुक्ति के समय धारित नहीं की गयी है की दशा में सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नियुक्ति किये जा रहे पदक विजेता खिलाड़ी को 04 वर्ष का समय उक्त अनिवार्य अर्हताएं अर्जित किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा।
4. भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों में ये खिलाड़ी जो निर्धारित योग्यता धारित करते है, का परिवीक्षा काल यही होगा जो उक्त संवर्ग के लिये निर्धारित है।
परन्तु जिन पदक विजेता खिलाड़ियों के पास अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं धारित है, परीवीक्षा काल वांछित अनिवार्य योग्यता प्राप्त कर लेने पर अथवा अधिकतम 04 वर्ष होगा।
क्या होगी नियुक्ति की प्रक्रिया
समय.समय पर निदेशकए खेल निदेशालय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभाग से रिक्तियां प्राप्त करनी होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीयध्राष्ट्रीय पदक बिजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित / अराजपत्रित पदों पर नियुक्त किये जाने हेतु व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा अथवा उक्त श्रेणी के खिलाड़ियों के सीधे आवेदन निदेशकए खेल निदेशालय कार्यालय में प्राप्त होने पर समिति द्वारा 02 माह के भीतर विचार करते हुये अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी। उक्त संस्तुति प्राप्त होने पर खेल विभाग द्वारा समिति की संस्तुति को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जायेगा। चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों को अधिसंख्यक पद पर नियुक्ति 04 माह के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।
क्या है पदोन्नति प्रक्रिया
1. नियुक्ति पदक विजेताओं को पदोन्नति का अवसर उसी प्रकार उपलब्ध होगे, जिस प्रकार उस संवर्ग के अन्य कार्मिको को उपलब्ध होगे। अधिसख्यक पद की दशा में उक्त पद हेतु निर्धारित प्रोन्नति समय पर उक्त अधिसंख्यक पद प्रोन्नत पद के वेतनमान में स्वतः हस्तांतरित हो जायेगा। यदि पद उपलब्ध हो, तो प्रोन्नति होगी। यदि पद उपलब्ध नहीं होता है, तो ए०सी०पी० का लाभ मिलेगा।
2. जिन खिलाड़ियों द्वारा राजपत्रित/ अराजपत्रित पदो पर नियुक्ति के दौरान एक्टिव खिलाड़ी के रूप में पुनः पदक अर्जित किया जाता हैए तो ऐसे खिलाड़ियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी। इस प्रकार अधिकतम 05 बार यह अवसर प्रत्येक पदक विजेता को प्रदान किया जा सकेगा।
3. जिन खिलाड़ियों द्वारा नियुक्ति के उपरान्त पुनः अन्तर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पूर्व से उच्च स्तर का पदक प्राप्त किया जाता है तो उन्हें खेलकूद विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक
14.09.2023 तहत उच्च वेतनमान विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने का अवसर प्राप्त होगा।
क्या होंगे कर्तव्य एवं दायित्व .
1.नियुक्ति हेतु चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों द्वारा चयनित पद के कार्य एवं दायित्वों का सामान्य रूप से निवर्हन किया जायेगा।
2. खिलाड़ी को जिस श्रेणी के अन्तर्गत जिस पद पर नौकरी प्रदान की जायेगी वह उस पद का कार्य करेगा। विभाग द्वारा यथा शक्ति यह प्रयास किया जायेगा कि उक्त पदक विजेता खिलाड़ियों का उपयोग खेलों के उन्नयन एवं विकास के लिये किया जाये और यदि वे नियुक्ति के समय एक्टिव खिलाड़ी होगें, तो उन्हें नौकरी के प्रथम 05 वर्षों तक खेलते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।
3. शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक 10 वर्ष पूर्व के तथा उसके उपरान्त 05 वर्ष पूर्व के पदक विजेता खिलाड़ी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
4. इस शासनादेश के अन्तर्गत जिन राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी, ये पद लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि से बाहर प्राविधानित किये जायेंगे
इन खेलों में पदक लाने पर मिलेगी नौकरी-
एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनोइंग एवं क्याकिंग, साइकिलिंग, डाइविंग, घुडसवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ,हैंडबॉल, हॉकी,जूडो, लॉन टेनिस, शूटिंग, रोइंग, सेलिंग, तैराकी, टेबिल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती,बेसबॉल, शतरंज, क्रिकेट, कबड्डी,कराटे खो.खो और मलखंब।
नोट- उक्त जानकारी खेलकूद विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 728 दिनांक 14.09.2023 के क्रम में दी जा रही है। शासनादेश को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।