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आयुष्मान योजना मुफ्त इलाज के क्या हैं नए नियम..

पढिए पूरी खबर

Admin by Admin
2022-02-16
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, गढ़वाल
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आयुष्मान योजना मुफ्त इलाज के क्या हैं नए  नियम..
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आयुष्मान योजना मुफ्त इलाज के लिए बदले नियम..

जानिए प्राइवेट अस्पताल में अब कैसे होगा ट्रीटमेंट..

 

 

उत्तराखंड: आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पताल से रेफर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों को सीधे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की छूट दी गई थी। लेकिन संक्रमण कम होने के बाद अब व्यवस्था को बदल दिया गया है। आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को सरकारी अस्पतालों से रेफर करने के बाद ही सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल पाएगी।

 

उनका कहना हैं कि योजना शुरू होने के बाद से ही यह व्यवस्था थी लेकिन बीच में कोरोना संक्रमण की वजह से इस व्यवस्था में छूट दी गई थी, ताकि मरीजों को संक्रमण के समय जल्द से जल्द इलाज की सुविधा मिल सके। कोरोना संक्रमण में आयी कमी के चलते इसलिए अब इस व्यवस्था में फिर से बदलाव कर दिया गया है।

 

सरकारी कर्मचारियों के लिए रेफरल अनिवार्य नहीं..

आपको बता दे कि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने पांच लाख रुपये के निशुल्क इलाज वाली आयुष्मान योजना के लिए तो रेफरल अनिवार्य किया है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चलाई जा रही कैशलेस राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज के लिए रेफरल अनिवार्य नहीं है और मरीज सीधे सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जा सकेंगे।

हालांकि राज्य के एनएबीएच मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को सीधे ही इलाज की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है। इन अस्पतालों में इलाज के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में एनएबीएच प्राइवेट अस्पताल तीन ही हैं इसलिए अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों को पहले सरकारी अस्पताल से रेफरल कराना होगा।

बायोमैट्रिक भी अनिवार्य किया गया..

कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब मरीजों के लिए फिर से बायोमैट्रिक की व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया है। योजना के तहत इलाज के लिए आने वाले मरीज का बायोमैट्रिक होगा ताकि इलाज कराने वाले मरीजों की सही जानकारी अस्पतालों के पास रह सके। कोरोना काल में इमरजेंसी स्थिति को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया गया था।

44 लाख लोगों के पास गोल्डन कार्ड..

बता दे कि उत्तराखंड में पांच लाख रुपये के निशुल्क इलाज की आयुष्मान योजना के दायरे में 70 लाख के करीब लोग आते हैं। लेकिन अभी 44 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बन पाए हैं। राज्य में पिछले दो साल में बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और सरकार करोड़ों की राशि मरीजों के इलाज पर खर्च कर चुकी है। कोरोना संक्रमण के समय लोगों को छूट दी गई थी। लेकिन अब संक्रमण बहुत कम हो गया है। इसलिए सरकारी अस्पतालों से रेफर करने के बाद ही उपचार की व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है।

 

 

 

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