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सहकारी प्रबंध समितियों के 5893 निर्वाचित सदस्यों को सुप्रीम राहत, इन पदों पर फिर नहीं होंगे चुनाव..

Admin by Admin
2025-10-16
in उत्तराखंड
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उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षक..
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सहकारी प्रबंध समितियों के 5893 निर्वाचित सदस्यों को सुप्रीम राहत, इन पदों पर फिर नहीं होंगे चुनाव..

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में प्रबंध समिति सदस्यों के 5893 पदों पर फिर से चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनावों को वैध मान लिया है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने कहा कि अब केवल खाली रह गए 457 पदों के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। प्राधिकरण इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी करेगा। जानकारी के अनुसार इस साल 2025 में प्रदेश की 672 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में चुनाव कराए गए थे। इनमें से अधिकांश पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। चुनाव प्रक्रिया में विशेष बात यह रही कि मतदान का अधिकार उन सदस्यों को भी दिया गया, जो तीन साल से समिति के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने समिति में एक बार भी लेन-देन नहीं किया था। हंसा दत्त पांडे ने कहा कि इस फैसले से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और समिति प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। यह कदम प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए अहम माना जा रहा है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ लोग इन चुनावों के विरोध में हाईकोर्ट तक गए थे। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और कई पदों पर सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यदि सहकारी समिति के चुनाव बिना संशोधित नियमावली के तहत कराए जाते, तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और प्राधिकरण को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब केवल खाली रह गए 457 पदों के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। प्राधिकरण जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश की सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित है। महिलाओं को इसका पूरा लाभ दिलाने के लिए सहकारी समिति नियमावली में धारा 12(ख) के तहत छूट दी गई थी। इसके चलते उन सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया गया, जो तीन साल से समिति के सदस्य हैं, लेकिन इस दौरान समिति में एक बार भी लेन-देन नहीं किया।सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने कहा कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अहम है। प्रदेश में सहकारी समितियों के सुचारू संचालन और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

अब इन पदों के लिए होंगे चुनाव..

उत्तराखंड की 672 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में कुल 6350 पदों में से 5893 पदों के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं, 457 पद अभी भी खाली हैं, जिनके लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण जल्द ही चुनाव कराएगा। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार संपन्न हुई। चुनाव के दौरान कई पदों पर सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। खाली पदों पर होने वाले आगामी चुनाव से समितियों में प्रबंधन की मजबूती और संचालन की निरंतरता सुनिश्चित होगी। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो और समिति संचालन में उनका योगदान बढ़ सके। सहकारी समितियों के चुनावों की यह प्रक्रिया राज्य में लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अहम मानी जा रही है।

 

 

 

Tags: breakingnewsdailynewshindinewsuttarakhandnewsuttarakhandpageसुप्रीम कोर्ट
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