सरकार ने एफएम रेडियो के नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधनों को दी मंजूरी..
देश-विदेश: केंद्र सरकार ने वित्तीय योग्यता के नियमों को आसान बनाकर निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के विस्तार करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के शहरों के लिए बोली की प्रक्रिया में एक करोड़ रूपये की कुल संपत्ति वाली कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। जबकि इससे पहले 1.5 करोड़ संपत्ति वाली ही कंपनी बोली में शामिल हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले सप्ताह यह फैसला लिया गया।
इसमें 15 साल की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधक समूह के भीतर एफएम रेडियो की अनुमति के नवीनीकरण के लिए तीन साल की विंडो अवधि को हटाने का भी फैसला किया गया है। मंगलवार को एक अधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार ने रेडियो उद्योग के स्वामित्व पर 15 फीसदी की राष्ट्रीय सीमा को हटाने की लंबे समय से की जा रही मांग को भी स्वीकार कर लिया है।
इसमें कहा गया है कि निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के विस्तार पर नीतिगत दिशा-निर्देशों (चरण-III) पर तीन संशोधनों से निजी एफएम रेडियो उद्योग को एफएम रेडियो के विस्तार में मदद मिलेगी। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि एफटीए (फ्री टू एयर) रेडियो मीडिया पर संगीत और मनोरंजन देश के दूरदराज के कोनों में भी आमलोगों के लिए उपलब्ध हो।