राज्यपाल में दी लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को हरी झंडी..
उत्तराखंड: राजभवन से लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को हरी झंडी मिल गई हैं। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
सीएम धामी ने उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून-2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी का कहना हैं कि इस कानून के तहत दंगाईयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले एवं अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के साथ ही राज्यपाल ने विविध संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद उत्तराखंड के विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। बता दें गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में धार्मि सरकार ने विधेयक पारित किया था। जिसके बाद राजभवन से विधेयक को हरी झंडी मिल गई है। साथ ही राज्यपाल ने उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को भी मंजूरी दे दी है।