मकान मालिक नहीं बढ़ा सकेंगे मनमाना किराया,किरायेदारी अधिनियम 2021 हुआ पास..
आवासीय व व्यावसायिक दोनों भवन शामिल..
उत्तराखंड: किराये के मकान रहने वालो लिए एक राहत की खबर सामने आ रही हैं। आपको बता दे कि अब मकान मालिक अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही किराएदार को किराये अवधि पूरी होने के बाद नियमानुसार मकान खाली करना होगा। मकान मालिक और किरायेदारों के बीच के झगड़े खत्म करने के लिए उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 पास हो गया है। इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी।
आपको बता दे कि मकान मालिक और किरायेदारों के बीच के झगड़े आम हैं। कहीं मकान मालिक का बीच में ही किराया बढ़ोतरी करना तो कहीं किराएदार का अवधि पूरी होने के बाद भी मकान खाली न करना विवाद का कारण बनता है। केंद्रीय आदर्श किरायेदारी अधिनियम 2021 की तर्ज पर उत्तराखंड में किरायेदारी अधिनियम 2021 विधानसभा से पास हो गया है। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे। वहीं किरायेदार और मकान मालिकों के हित भी सुरक्षित हो जाएंगे।
जिसके बाद मकान मालिक व किरायेदार के बीच लिखित रूप से अनुबंध होगा और दोनों की सहमति से ही किराया तय किया जाएगा। अधिनियम के हिसाब से मकान की पुताई से लेकर बिजली की वायरिंग, स्विच बोर्ड, पानी का नल ठीक करने आदि के लिए भी अलग-अलग जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जिससे मकान मालिक व किरायेदार के बीच किसी तरह का विवाद नहीं रहेगा। इस कानून के लागू होने के बाद अब मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। किराये से संबंधित विवाद व शिकायतें सिविल न्यायालय में दायर नहीं होंगे। इसे मामलों की किराया प्राधिकरण व न्यायालय में सुनवाई की जाएगी।
उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 में न केवल आवासीय भवन बल्कि व्यावसायिक भवन में शामिल होंगे। जिसके बाद अब किराया बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। जो जितना अधिक किराया लेगा, उसी हिसाब से सुविधाएं भी देगा। बताया जा रहा है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद सबकी राह आसान होगी।